विशेष सवांददाता, देहरादून: उत्तराखंड सरकार ने दायित्वधारियों (राज्यमंत्रियों) को हर महीने ₹45,000 का मानदेय देने का निर्णय लिया है। इसके साथ ही यदि सरकारी दफ्तर और आवास उपलब्ध नहीं हैं तो उन्हें ₹25,000 प्रति माह का भत्ता मिलेगा। साथ ही टैक्सी सुविधा के रूप में ₹80,000 तक मासिक भुगतान भी किया जाएगा।
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कैबिनेट की मंजूरी के बाद दायित्वधारियों (राज्यमंत्रियों) को बहुत सी सुविधाएं देने की व्यवस्था की गई है, जिनमें यह प्रमुख हैं:
- भत्ता: ₹25,000/माह (यदि सरकारी दफ्तर या आवास न मिले)
- आवासीय भत्ता: ₹15,000/माह (यदि सरकारी आवास न मिले)
- वाहन (टैक्सी) सुविधा: ₹80,000/माह तक (यदि वाहन न मिले)
- वैयक्तिक सहायक: ₹15,000/माह
- अनुसचिवीय सहायक: ₹12,000/माह
हर दायित्वधारी को मिलेंगे अधिकतम ₹1,92,000 प्रतिमाह :
एक दायित्वधारी को इस नीति के तहत प्रति माह अधिकतम ₹1,92,000 तक मिल सकते हैं। इसमें मानदेय, भत्ते और सहायक कर्मचारियों का भुगतान शामिल है।इसके अतिरिक्त, हवाई यात्रा के लिए अनुमति मिलने पर वायुयान से दो यात्राएं (इकॉनमी क्लास) की जा सकेंगी। ट्रेन यात्रा में एसी फर्स्ट क्लास की सुविधा दी जाएगी। प्रत्येक जिले में 38 लीटर पेट्रोल और 40 कॉल्स/महीना की सुविधा भी तय की गई है।
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